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अनुबंध का विशिष्ट अनुपालन भारत — विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम धारा 10, 14, 16 (2026)

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (2018 संशोधन) के तहत विशिष्ट अनुपालन के सिविल वाद का सादा नक्शा: कब न्यायालय अनुबंध लागू करते हैं (धारा 10), जो अनुबंध विशिष्ट रूप से लागू नहीं (धारा 14), व्यक्तिगत बाधाएँ सहित तत्परता और इच्छा (धारा 16), परिसीमा अधिनियम की अनुच्छेद 54, और शुद्ध नुकसान दावे या RERA रिफ़ंड से अंतर। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता विशिष्ट-अनुपालन वाद नहीं दाखिल करता।

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विशिष्ट अनुपालन का मतलब

विशिष्ट अनुपालन न्यायालय का आदेश है जो पक्ष को अनुबंध का ठीक वही वादा पूरा करने को कहता है (जैसे एग्रीमेंट टू सेल के बाद बिक्री विलेख निष्पादित करना) — केवल पैसे का नुकसान नहीं। अचल संपत्ति समझौतों में आम है, पर अधिनियम सामान्यतः अनुबंधों पर लागू होता है, वैधानिक अपवादों के अधीन।

2018 संशोधन के बाद धारा 10 — नियम के रूप में प्रवर्तन

2018 संशोधन ने धारा 10 को इस तरह रखा कि अनुबंध का विशिष्ट अनुपालन न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा, धारा 11(2), 14 और 16 के उपबंधों के अधीन। कई अनुबंधों में शुरुआती बिंदु प्रवर्तन है — पर सूचीबद्ध अपवाद और व्यक्तिगत बाधाएँ लागू रहती हैं।

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धारा 14 — विशिष्ट रूप से लागू न होने वाले अनुबंध

धारा 14 उन अनुबंधों को सूचीबद्ध करती है जो विशिष्ट रूप से लागू नहीं होते — जिनमें जहाँ पक्ष ने धारा 20 के तहत प्रतिस्थापित प्रदर्शन लिया, व्यक्तिगत कौशल वाले विषय, अवधार्य प्रकृति के अनुबंध, और व्यावहारिक असंभवता वाले विषय शामिल हैं। अपने अनुबंध प्रकार पर वर्तमान क़ानूनी पाठ पढ़ें।

धारा 16 — व्यक्तिगत बाधाएँ; तत्पर और इच्छुक

धारा 16 उस व्यक्ति के लिए विशिष्ट अनुपालन रोकती है जिसने प्रतिस्थापित प्रदर्शन लिया, जो प्रदर्शन में असमर्थ हो गया या आवश्यक शर्तें तोड़ीं, या यह साबित करने में विफल रहा कि उसने अपने द्वारा की जाने वाली आवश्यक शर्तें पूरी कीं या हमेशा तत्पर और इच्छुक रहा। भुगतान क्षमता, नोटिस और आचरण से तत्परता साबित करें।

परिसीमा — अनुच्छेद 54

परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची का अनुच्छेद 54 विशिष्ट अनुपालन वाद के लिए तीन वर्ष तय करता है: प्रदर्शन के लिए तय तारीख से, या यदि कोई तारीख तय नहीं तो जब वादी को इनकार का पता चले। संबंधित दावों के अपने अनुच्छेद हैं — अपने समझौते की तारीखें जाँचें।

RERA रिफ़ंड या नुकसान से कैसे अलग

प्रमोटर से रिफ़ंड / विलंब ब्याज चाहने वाला गृहक्रेता अक्सर RERA धारा 18 इस्तेमाल करता है (हमारी RERA रिफ़ंड बनाम विशिष्ट अनुपालन गाइड देखें)। उल्लंघन पर शुद्ध धन दावा भारतीय संविदा अधिनियम (नुकसान) से हो सकता है। विशिष्ट अनुपालन वादा किए गए कार्य को करवाने को कहता है।

जुटाएँ जाने वाले कागज़

हस्ताक्षरित एग्रीमेंट टू सेल / अनुबंध; भुगतान सबूत; प्रदर्शन माँगने वाले नोटिस और जवाब; संपत्ति के स्वत्व दस्तावेज़; आपकी तत्परता का सबूत; और इनकार का कालक्रम। अरजिस्टर्ड समझौतों की साक्ष्य सीमाएँ पंजीकरण अधिनियम के अधीन हैं — हमारी बयाना बनाम बैनामा गाइड देखें।

यह गाइड क्या नहीं है

किसी न्यायालय के विशिष्ट अनुपालन देने की गारंटी नहीं, पहले निषेधाज्ञा माँगने की सलाह नहीं, और 2018 अधिनियम पाठ व अपने अनुबंध को पढ़ने का विकल्प नहीं। कोर्ट फ़ीस राज्य अनुसार अलग।

अधिवक्ता कैसे मदद कर सकता है

हम वादपत्र नहीं लिखते, कोर्ट फ़ीस नहीं निकालते, विशिष्ट-अनुपालन वाद में पेश नहीं होते। अधिवक्ता (Adhiwakta) एक सुविधा मंच है, लॉ फ़र्म नहीं। हम केस दाखिल नहीं करते, किसी प्राधिकरण के सामने पेश नहीं होते और किसी परिणाम का वादा नहीं करते। अपनी स्थिति बताकर स्वतंत्र अधिवक्ता से सामान्य मार्गदर्शन के लिए ‘अधिवक्ता से पूछें’ का उपयोग करें, या तथ्य और कागज़ व्यवस्थित करने के लिए AI सहायक से शुरू करें। केवल शैक्षिक — औपचारिक कानूनी सलाह नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

2018 के बाद भी विशिष्ट अनुपालन विवेकाधीन है?
धारा 10 अब प्रवर्तन को नियम बनाती है, धारा 11(2), 14 और 16 के अधीन। वैधानिक बाधा लागू हो या तत्परता साबित न हो तो न्यायालय राहत रोक सकते हैं।
परिसीमा अवधि क्या है?
परिसीमा अधिनियम अनुच्छेद 54: प्रदर्शन की तय तारीख से तीन वर्ष, या तारीख न हो तो वादी को इनकार का पता चलने से।
क्या तत्पर और इच्छुक होना साबित करना ज़रूरी है?
हाँ। धारा 16 वादी से आवश्यक शर्तों का पालन या निरंतर तत्परता/इच्छा साबित करने को कहती है (सीमित अपवादों के साथ)। भुगतान सबूत और नोटिस मायने रखते हैं।
बिल्डर फ़्लैट पर RERA या विशिष्ट अनुपालन?
RERA धारा 18 रिफ़ंड/विलंब ब्याज सिविल विशिष्ट-अनुपालन वाद से अलग वैधानिक मार्ग है। हमारी RERA रिफ़ंड बनाम विशिष्ट अनुपालन गाइड देखें; तथ्य और समझौता तय करते हैं।
क्या अधिवक्ता विशिष्ट-अनुपालन वाद दाखिल करता है?
नहीं। हम वादपत्र नहीं लिखते/दाखिल करते। केवल शैक्षिक मार्गदर्शन।

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