This guide is written in Hindi. Read it in English →
PMFBY फसल बीमा दावा ख़ारिज या अटका? किसान शिकायत कैसे करें — कृषिरक्षक हेल्पलाइन 14447, DigiClaim, ज़िला / राज्य शिकायत समिति (DGRC / SGRC), काग़ज़ (2026)
जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में नामांकन ख़ारिज हो, दावा न मिले, कम मिले या अटका हो — किसानों के लिए आसान गाइड: पोर्टल और DigiClaim की मूल बात, टोल-फ़्री 14447, ब्लॉक / ज़िला अधिकारी, ज़िला व राज्य शिकायत निवारण समिति, और रखे जाने वाले काग़ज़। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता आपके लिए PMFBY दावा दाखिल नहीं करता और बीमा कंपनी या शिकायत समिति के सामने उपस्थित नहीं होता।
No name or phone form. WhatsApp opens with your question already written; just tap send.
PMFBY क्या है, और दावा कहाँ प्रोसेस होता है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए केंद्र–राज्य फसल बीमा योजना है। नामांकन और दावा गणना राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (pmfby.gov.in / NCIP) पर होती है। खरीफ 2022 से DigiClaim पोर्टल पर दावा जोड़ता है और भुगतान PFMS से किसान के खाते में जाता है; दावा निपटने पर भुगतान-स्थिति लिंक वाला SMS आता है। किसान DigiClaim खुद नहीं चलाते — पर हर SMS, पोर्टल पावती और बैंक क्रेडिट बचाएँ।
नामांकन या दावा क्यों ख़ारिज होते हैं
आवेदनों की गुणवत्ता जाँच में बीमायोग्य हित, भूमि स्वामित्व या काश्तकार / बटाईदार सबूत, बीमित क्षेत्र भूमि से अधिक न होना, बीमित फसल बोई फसल से मेल, और आधार से नाम मेल — Operational Guidelines की अन्य जाँचों के साथ (PIB)। अधूरे आवेदन अक्सर CSC / बैंक / मध्यस्थ को दस्तावेज़ के लिए लौटाए जाते हैं और समय पर अपलोड न होने पर ख़ारिज हो सकते हैं। सरकार ने कहा है कि पोर्टल पर नामांकन ख़ारिजी के लिए संबंधित राज्य सरकार की NCIP पर मंज़ूरी चाहिए। दावा विवाद उपज डेटा / फसल कटाई प्रयोग अंतर, बैंक द्वारा प्रीमियम देर से कटने, गलत सर्वे नंबर, या राज्य हिस्से की देरी से भी उठते हैं — हर एक का काग़ज़ी सबूत रखें।
Is your situation a little different? Send your question on WhatsApp.
Write in Hindi or English · general guidance, not legal advice
कदम 1 — 14447 कॉल करें और कृषिरक्षक पोर्टल उपयोग करें
पहला शिकायत मार्ग कृषिरक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) है: टोल-फ़्री 14447, फ़ोन और वेब पर 24×7, बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जुड़ा (PIB)। आधार / पोर्टल आवेदन संख्या, फसल, सीज़न (खरीफ़ / रबी), गाँव / सर्वे नंबर और संक्षिप्त विवरण (‘नामांकन ख़ारिज’, ‘दावा नहीं मिला’, ‘राशि कम’) के साथ शिकायत दर्ज करें। टिकट नंबर नोट करें। पावती पर छपे बीमा कंपनी टोल-फ़्री पर भी लिखकर ख़ारिजी / देरी का कारण माँगें।
कदम 2 — ब्लॉक और ज़िला कृषि अधिकारी; फिर DGRC
Operational Guidelines में नामित ब्लॉक / ज़िला शिकायत अधिकारी शिकायत मिलने के 7 दिन में जवाब दें। संतुष्ट न हों तो ज़िला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर की अध्यक्षता वाली ज़िला शिकायत निवारण समिति (DGRC) जाएँ। टिकट नंबर, ख़ारिजी पत्र / SMS, भूमि रिकॉर्ड (खतौनी / 7-12 / जमाबंदी), बुआई सबूत, प्रीमियम डेबिट सबूत, और क्षतिग्रस्त फसल की फ़ोटो ले जाएँ। DGRC में शिकायत की दिनांकित पावती माँगें।
कदम 3 — राज्य समिति (SGRC) में अपील
DGRC फ़ैसले से असहमत हों तो 15 दिन में राज्य शिकायत निवारण समिति (SGRC) को प्रतिनिधित्व दें। SGRC की अध्यक्षता नोडल कृषि विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव करते हैं; शिकायत 15 दिन में निपटनी चाहिए; योजना ढाँचे में इसका फ़ैसला पक्षों को मानना होता है (PIB / Operational Guidelines)। DGRC आदेश और SGRC प्रतिनिधित्व की प्रति रखें। बीमाकर्ता से सेवा-विवाद में उपभोक्ता मार्ग भी खुला रह सकता है, पर शुरू PMFBY शिकायत सीढ़ी से करें क्योंकि नामांकन और DigiClaim डेटा वहीं हैं।
काग़ज़ों की जाँच-सूची
रखें: PMFBY / NCIP पावती या पॉलिसी क्रेडिट; आधार और बैंक पासबुक (रजिस्टर्ड खाता); भूमि रिकॉर्ड या काश्त / बटाईदार प्रमाण; बुआई प्रमाण या इनपुट बिल; बैंक / CSC से प्रीमियम डेबिट; दावा सूचना / सर्वे / CCE काग़ज़; ख़ारिजी SMS या पत्र; KRPH टिकट; DGRC / SGRC फ़ाइलिंग और आदेश। बैंक ने प्रस्ताव देर से भेजा हो तो शाखा से लिखित समयरेखा लें — विलंबित प्रस्ताव जाने-माने विवाद का कारण हैं।
ये ग़लतियाँ न करें
केवल दलाल के मौखिक आश्वासन पर न रहें। DGRC से SGRC जाने की 15 दिन की खिड़की न चूकें। पोर्टल अपडेट किए बिना रजिस्टर्ड मोबाइल न बदलें — SMS अलर्ट रूक जाएँगे। दावा ‘छुड़ाने’ के नाम पर कमीशन माँगने वाले को पैसे न दें; केवल 14447 और सरकारी दफ़्तर। नामांकन के बाद भूमि और बुआई सबूत न फेंकें — दावा पूछे जाने पर ज़रूरत पड़ेगी।
अधिवक्ता कैसे मदद कर सकता है
हम PMFBY नामांकन या दावा दाखिल नहीं करते, बीमाकर्ता, KRPH, DGRC या SGRC के सामने उपस्थित नहीं होते, और किसी परिणाम का वादा नहीं करते। अधिवक्ता एक सुविधा प्लेटफ़ॉर्म है, लॉ फर्म नहीं। हम केस दाखिल नहीं करते, किसी प्राधिकरण के सामने उपस्थित नहीं होते, और किसी परिणाम का वादा नहीं करते। स्वतंत्र अधिवक्ता से सामान्य मार्गदर्शन के लिए ‘अधिवक्ता से पूछें’ पर अपनी स्थिति लिखें, या तथ्यों और काग़ज़ों को व्यवस्थित करने के लिए AI सहायक से शुरू करें। केवल शैक्षिक जानकारी — औपचारिक कानूनी सलाह नहीं।
Have a related question?
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- PMFBY दावा ख़ारिज हो तो पहला नंबर कौन सा?
- कृषिरक्षक हेल्पलाइन 14447 (24×7) पर कॉल करें और कृषिरक्षक पोर्टल पर आवेदन संख्या के साथ शिकायत दर्ज करें। टिकट नंबर नोट करें।
- DigiClaim क्या है?
- खरीफ 2022 से DigiClaim राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर PMFBY दावा जोड़ता है और PFMS से भुगतान करता है। किसान मॉड्यूल नहीं चलाते, पर दावा निपटने पर भुगतान-स्थिति लिंक वाला SMS आता है।
- DGRC और SGRC क्या हैं?
- ज़िला शिकायत निवारण समिति (DGRC) की अध्यक्षता ज़िला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर करते हैं। असहमत हों तो 15 दिन में राज्य शिकायत निवारण समिति (SGRC) जाएँ; SGRC को 15 दिन में फ़ैसला करना चाहिए।
- मेरा नामांकन क्यों ख़ारिज हुआ?
- आम कारण: भूमि / काश्त सबूत न होना, फसल या क्षेत्र मेल न खाना, आधार नाम मेल न खाना, या बीमाकर्ता द्वारा लौटाने के बाद दस्तावेज़ अपलोड न होना। लिखित कारण माँगें और CSC / बैंक / पोर्टल से काग़ज़ फिर जमा करें।
- ब्लॉक अधिकारियों को कितने दिन में जवाब देना चाहिए?
- सरकार द्वारा बताए Operational Guidelines ढाँचे में नामित ब्लॉक / ज़िला शिकायत अधिकारी शिकायत मिलने के 7 दिन में जवाब दें।
Share Adhiwakta with someone who needs it
Send this page on WhatsApp — legal information in Hindi & English.